1. शिकायत किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी या कंपनी के साथ कारोबार करने वाले किसी भी विक्रेता द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।
2. शिकायत तथ्यों के प्रासंगिक विवरण के साथ विशिष्ट होनी चाहिए।
3. शिकायतकर्ता के सत्यापन और शिकायत पर कार्रवाई के लिए संपर्क नाम, ई-मेल आईडी, फोन नंबर और पता अनिवार्य है।
4. इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतें सीवीओ, पीडीआईएल को भेजी जाएंगी।
5. सतर्कता प्रभाग द्वारा केवल उन्हीं शिकायतों को जांच के लिए लिया जाएगा, जिनमें सतर्कता का पहलू शामिल होगा। जिन शिकायतों में सतर्कता का पहलू नहीं है, उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीएमडी, पीडीआईएल (अनुशासनात्मक प्राधिकरण) को भेज दिया जाएगा।